बोकारो । अपर सत्र न्यायाधीश- द्वितीय जनार्दन सिंह की अदालत ने बुधवार को हत्या के दोषी बृज रंजन चौहान को सश्रम उम्रकैद की सजा सुनायी। साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। जुर्माना की राशि न दिये जाने पर छह महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा होगी। बृज रंजन रामनगर कालोनी चास निवासी है।
उल्लेखनीय है कि 29 नवम्बर, 2013 को चास थाना क्षेत्र अंतर्गत इस्पात कालोनी में मुन्ना कुमार वर्मा पर बृज रंजन चौहान ने अपने साथियों के साथ मिलकर किसी पुराने विवाद में लोहे की रड से हमला कर दिया था। रड से सिर पर गंभीर चोट लगने के उसकी मौत हो गयी थी।
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